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Tuesday, November 15, 2022

Phulpur-Powai MLA Ramakant Yadav and two others were acquitted by the court

  फूलपुर- पवई के विधायक रमाकांत यादव समेत दो अन्य को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया





आजमगढ़। मारपीट और जाति सूचक अपशब्दों का इस्तेमाल किए जाने के आरोप में फूलपुर- पवई के विधायक रमाकांत यादव समेत दो अन्य को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। यह आदेश सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा की अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद दिया है।











मामले में 26 अप्रैल 2004 को इस मुकदमे के वादी व सपा समर्थक पार्टी एजेंट फौजदार पासवान ने सरायमीर थाने में फूलपुर-पवई के विधायक रमाकांत यादव, जिला मऊ के मधुबन निवासी लालबहादुर सिंह व बरदह थाना के केदलीपुर गांव निवासी धनश्यान यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में आरोप है कि घटना के दिन आरोपियों ने इस मुकदमे के वादी को जातिसूचक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारा-पीटा। इस मामले में पुलिस ने विधायक समेत दो अन्य आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मुकदमे में गवाही की कार्रवाई पूरी होने और अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने विधायक समेत दो अन्य को बाइज्जत बरी कर दिया। इस मामले में बचाव पक्ष की तरफ से दीवानी न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आद्याशंकर दूबे ने पैरवी की थी।

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